Samastipur Express: समस्तीपुर नगर निगम ने शैक्षिक व व्यवसायिक संस्थानों को भेजा संपत्ति कर का नोटिस
समस्तीपुर में संपत्ति कर नोटिस जारी
समस्तीपुर नगर निगम ने शहर के विभिन्न वार्डों में संचालित शैक्षिक और व्यवसायिक संस्थानों को संपत्ति कर भुगतान न करने के कारण नोटिस जारी किया है। कुल डेढ़ दर्जन संस्थानों को यह नोटिस भेजा गया है।
नोटिस प्राप्त करने वाले वार्ड
इन संस्थानों के संचालन वाले वार्ड हैं: 20, 14, 45, 39, 40, 28, 13, 29, 43, 11, 13, 23 और 43।
नोटिस का मुख्य विवरण
नगर निगम के आयुक्त ज्ञान प्रकाश ने नोटिस में कहा कि ये संस्थान संबंधित वार्ड में संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। यह बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 और बिहार संपत्ति कर नियमावली 2013 का उल्लंघन है।
कार्रवाई की चेतावनी
नोटिस प्राप्त होने के तीन दिनों के अंदर संबंधित वार्ड प्रभारी या कर संग्रहक से संपर्क कर संपत्ति कर प्रपत्र भरकर भुगतान करना अनिवार्य है। अन्यथा, नगर निगम अपने स्तर से संपत्ति की माप कर कर निर्धारण करेगा और इसकी पूरी जवाबदेही संस्थानों की होगी।
पूर्व में नोटिस भी दिया जा चुका
नगर निगम ने पहले भी 28 जनवरी 2025 को इस संबंध में नोटिस जारी किया था।
नगर निगम की टिप्पणी
कर दारोगा भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कई संस्थानों ने अपने परिसरों का विस्तार कर रखा है, लेकिन अभी तक संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया। यह नगरपालिका अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अधिनियम के अंतर्गत, नगर निगम के पास ऐसे संस्थानों को सील करने और आगे कार्रवाई करने का अधिकार है।
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