समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पिछले 16 वर्षों से कानून की आँखों में धूल झोंक रहा था। मारपीट के एक पुराने मामले में फरार चल रहा यह आरोपी जैसे ही रामनवमी का पर्व मनाने अपने गांव पहुँचा, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे धर दबोचा।
सोंगर गांव का है मामला: आपसी विवाद में हुई थी मारपीट
गिरफ्तार आरोपी की पहचान ताजपुर थाना क्षेत्र के सोंगर गांव निवासी स्वर्गीय सोनेलाल पासवान के पुत्र जितेंद्र पासवान के रूप में हुई है। घटना की जड़ें साल 2010 के आसपास की हैं (प्राथमिकी के अनुसार), जब जितेंद्र का अपने ही चाचा के साथ किसी घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई, जिसके बाद जितेंद्र के चाचा ने उसके खिलाफ ताजपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
गिरफ्तारी के डर से दिल्ली-पंजाब में काट रहा था फरारी
पुलिस की कार्रवाई और जेल जाने के डर से जितेंद्र पासवान प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर फरार हो गया था। पिछले 16 सालों से वह अपनी पहचान छुपाकर दिल्ली और पंजाब के विभिन्न इलाकों में मजदूरी कर रहा था। आरोपी ने बताया कि वह वहां की फैक्ट्रियों में काम करके अपना गुजारा कर रहा था ताकि पुलिस की नजरों से बचा रहे।
रामनवमी पर घर वापसी पड़ी महंगी
इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद जितेंद्र को लगा कि अब मामला ठंडा पड़ गया होगा और पुलिस उसे भूल चुकी होगी। इसी मुगालते में वह चैती रामनवमी का त्यौहार मनाने के लिए अपने घर सोंगर लौटा था। लेकिन ताजपुर पुलिस की ‘क्रिमिनल इंटेलिजेंस’ यूनिट सक्रिय थी। जैसे ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 16 साल से फरार वारंटी घर आया है, थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की कार्रवाई और मेडिकल टेस्ट
गिरफ्तारी के बाद ताजपुर पुलिस ने नियमानुसार आरोपी का समस्तीपुर सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में मेडिकल परीक्षण कराया। ताजपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी जितेंद्र पासवान लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी था।
कोर्ट में पेशी और जेल भेजने की तैयारी
थानाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि रामनवमी पर घर लौटने की सटीक सूचना मिलते ही छापेमारी कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहाँ से जज के आदेशानुसार उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा।
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